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कर्मचारी भविष्य निधि की निकासी के नियमों में बदलाव

सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की मदद के लिये कर्मचारी भविष्य निधि(ईपीएएफ) निकासी के प्रावधानों में बदलाव किया

कर्मचारी भविष्य निधि की निकासी के नियमों में बदलाव
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नयी दिल्ली । सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की मदद के लिये कर्मचारी भविष्य निधि(ईपीएएफ) निकासी के प्रावधानों में बदलाव किया है।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने रविवार को यहां बताया कि इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है। नये नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी भविष्य निधि में से अपने मासिक वेतन का तीन गुना या कुल जमा राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा निकाल सकते हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस रियायत की घोषणा हाल में ही की थी। नया प्रावधान 28 मार्च से लागू किया गया है

इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन - ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि परिस्थिति का सामना करने में सहायता प्रदान करने के लिए ईपीएफ सदस्यों के आवेदनों पर त्वरित निर्णय लिए जाने चाहिए।


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