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पाकिस्तान समर्थित तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, तीन मास्टरमाइंड गिरफ्तार

पंजाब पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीफ) ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ संयुक्त अभियान चलाकर पाकिस्तान समर्थित एक तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है

पाकिस्तान समर्थित तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, तीन मास्टरमाइंड गिरफ्तार
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चंडीगढ़। पंजाब पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीफ) ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ संयुक्त अभियान चलाकर पाकिस्तान समर्थित एक तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने रविवार को बताया कि इस कार्रवाई में तीन मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 24.5 किलोग्राम हेरोइन तथा 21 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई है।

गिरफ्तार लोगों की पहचान अमृतसर के नूरवाल गांव निवासी जगजीत सिंह उर्फ राणा, अमृतसर के औलाख खुर्द गांव निवासी मनप्रीत सिंह उर्फ प्रीत और अमृतसर के धूपसरी गांव निवासी रोशन सिंह के रूप में हुई है।

हेरोइन और ड्रग मनी की बरामदगी के अलावा, बीएसएफ और पुलिस टीमों ने एक मल्टी-रोटर ड्रोन भी जब्त किया है। इसका इस्तेमाल पाकिस्तान स्थित तस्करों की ओर से सीमा पार से खेप पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। इसके अलावा दो गाड़ियां भी जब्त की गई है।

डीजीपी यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में गिरफ्तार आरोपियों के पाकिस्तान आधारित हैंडलरों से सीधे संबंध सामने आए हैं। तकनीकी जांच के बाद, पुलिस टीमों ने इस पाकिस्तान से जुड़े अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया है। इस मामले में आगे की कड़ियों को स्थापित करने के लिए जांच जारी है।

एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के एसपी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि यह अभियान दो चरणों में चलाया गया था, जिसमें पहले 12.1 किलोग्राम हेरोइन और एक मल्टी-रोटर ड्रोन बरामद किया गया था।

ड्रोन के फोरेंसिक विश्लेषण के आधार पर मनप्रीत सिंह के घर से अतिरिक्त 12.4 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई, जिससे कुल बरामदगी 24.5 किलोग्राम हो गई।

उन्होंने बताया कि आरोपी जगजीत राणा ने हाल ही में ड्रग मनी का उपयोग करके पॉश इलाकों में संपत्तियां खरीदी हैं और उसे महंगी कारों का भी शौक था।

जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में अन्य गिरफ्तारियां और बरामदगियां होने की संभावना है। इस संबंध में मोहाली के पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 (सी) और 23 तथा एयरक्राफ्ट एक्ट की धारा 25, 26 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है।


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