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चंडीगढ़: लाभ के पद को लेकर कानून बनाने के लिए बिल को मिली मंजूरी

 पंजाब मंत्रिमंडल ने विधायकों के लिये लाभ के पद को लेकर कानून बनाने के लिये आज नये बिल को मंजूरी दे दी जिसे 24 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश किया जायेगा

चंडीगढ़: लाभ के पद को लेकर कानून बनाने के लिए बिल को मिली मंजूरी
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चंडीगढ़। पंजाब मंत्रिमंडल ने विधायकों के लिये लाभ के पद को लेकर कानून बनाने के लिये आज नये बिल को मंजूरी दे दी जिसे 24 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश किया जायेगा ।

इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया । इस बिल में प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार लाभ के पदों की विभिन्न श्रेणियों को पद /आफिस की मौजूदा सूची में शामिल किया जायेगा। इसके अनुसार इन पदों पर विधायक बने रह सकेंगे तथा अयोग्य नहीं होंगे।

इस संशोधन में नया सैक्शन 1-ए शामिल किया गया है जिसमें ‘लाजि़मी भत्तों ’ को ‘संवैधानिक संस्था ’ और ‘असंवैधानिक संस्था ’ में परिभाषित किया गया है। सैक्शन 1 (ए) के अनुसार ‘लाजि़मी भत्तों ’ का मतलब कुछ ऐसी राशि से होगा जो पद पर मौजूद व्यक्ति को रोज़मर्रा के भत्तों के रूप में दी जायेगी ।

इस एक्ट की धारा दो के अनुसार इसमें एक मंत्री (सहित मुख्यमंत्री) राज्य मंत्री या उप मंत्री, चेयरमैन, उप चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, राज्य योजना बोर्ड के पद, विधानसभा में मान्यता प्राप्त पार्टी और मान्यता प्राप्त ग्रुप (हरेक नेता और हरेक डिप्टी नेता) के पद, विधानसभा में चीफ़ व्हिप, डिप्टी चीफ़ व्हिप के पद शामिल किये गए हैं।

इसमें किसी भी संवैधानिक या असंवैधानिक संस्था के चेयरमैन, डायरैक्टर या मैंबर के पद को भी शामिल किया गया है । वह लाजि़मी भत्तों को छोड़ कर किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार नहीं है।


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