प्रद्युम्न हत्याकांड में पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत को चुनौती
प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में रेयान स्कूल के मालिक पिंटो परिवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से मंजूर अग्रिम जमानत को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी है
नयी दिल्ली। प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में रेयान स्कूल के मालिक पिंटो परिवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से मंजूर अग्रिम जमानत को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी है।
मृतक प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने पिंटो परिवार को अग्रिम जमानत देने के पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ आज शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने सुनवाई के लिए कल की तारीख मुकर्रर की है।
गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल की दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में उच्च न्यायालय ने रेयान इंटरनेशनल के मालिक रेयान पिंटो, पिता ऑगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और मां ग्रेस पिंटो को सात अक्टूबर तक अग्रिम जमानत प्रदान की है। उच्च न्यायालय ने उस दिन तक इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर के वकील सुशील टेकरीवाल ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की, जिस पर कल सुनवाई होगी।


