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केंद्र ने मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित से अपने उत्तराधिकारी का मांगा नाम

केंद्र सरकार ने चीफ जस्टिस यू.यू. ललित से उनके उत्तराधिकारी का नाम बताने को कहा है।

केंद्र ने मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित से अपने उत्तराधिकारी का मांगा नाम
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने चीफ जस्टिस यू.यू. ललित से उनके उत्तराधिकारी का नाम बताने को कहा है। एक ट्वीट में, कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर एमओपी के अनुसार, आज कानून और न्याय मंत्री ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए सिफारिशें भेजने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा।

न्यायमूर्ति ललित आठ नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। सूत्रों के मुताबिक, न्यायमूर्ति ललित न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ को अगले सीजेआई के रूप में नामित कर सकते हैं।

बता दें, सीजेआई सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले उत्तराधिकारी के रूप में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करते हैं। वरिष्ठतम न्यायाधीश के नाम की सिफारिश के बाद, वर्तमान सीजेआई आमतौर पर नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश पर निर्णय नहीं लेते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में चार जजों के पद अभी भी खाली हैं। नए न्यायाधीशों की सिफारिश के प्रस्ताव पर गतिरोध जारी है। सूत्रों के अनुसार, शीर्ष अदालत के पांच सदस्यीय कॉलेजियम में से दो ने औपचारिक बैठक के बजाय एक लिखित नोट के माध्यम से शीर्ष अदालत में चार नए न्यायाधीशों की सिफारिश करने के प्रस्ताव का विरोध किया है, जिसमें शीर्ष अदालत के एक वकील भी शामिल है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो कॉलेजियम के प्रमुख हैं, ने इसके चार सदस्यों न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, एस.के. कौल, एस. अब्दुल नजीर, और के.एम. जोसेफ को पत्र लिखकर इस महीने की शुरूआत में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.वी. संजय कुमार, और वरिष्ठ अधिवक्ता के.वी. विश्वनाथन की पदोन्नति के लिए उनकी सहमति की मांग की थी।

10 अक्टूबर को शीर्ष अदालत फिर से खुलेगी। अब तक, सीजेआई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है।


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