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केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया- पत्रकार अंगद सिंह को ब्लैकलिस्ट किया गया

केंद्र ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि वाइस न्यूज के अमेरिकी पत्रकार अंगद सिंह को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड धारक होने के बावजूद ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है

केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया- पत्रकार अंगद सिंह को ब्लैकलिस्ट किया गया
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नई दिल्ली। केंद्र ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि वाइस न्यूज के अमेरिकी पत्रकार अंगद सिंह को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड धारक होने के बावजूद ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की पीठ ने 7 दिसंबर, 2022 को केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि सिंह द्वारा पिछले साल अगस्त में दिल्ली से न्यूयॉर्क प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ दायर मुकदमे में जवाब दाखिल किया जाए। उन्होंने उन्हें विशेष परमिट देने से इनकार करने को भी चुनौती दी है।

केंद्र की ओर से पेश अधिवक्ता अनुराग अहलूवालिया ने अदालत को बताया कि चूंकि सिंह ने विदेशियों के आदेश, 1948 की धारा 11ए का उल्लंघन किया है, जो किसी विदेशी को केंद्र से लिखित में अनुमति के बिना किसी भी तस्वीर, फिल्म या वृत्तचित्र का निर्माण करने से रोकता है, वह एक ब्लैकलिस्टेड विषय है।

उन्होंने कथित तौर पर 'इंडिया बर्निग' डॉक्यूमेंट्री में भारत को नकारात्मक तरीके से चित्रित किया था।

सिंह ने अपने वृत्तचित्रों में शाहीन बाग विरोध, किसानों के विरोध और भारत में कोविड-19 महामारी सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया।

अहलूवालिया ने कहा कि सिंह व्यक्तिगत यात्रा के लिए अपने पत्रकार वीजा पर भारत में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन उन्हें इसके लिए वीजा जारी नहीं किया गया था।

एफआरआरओ ने एक हलफनामे में अदालत को बताया कि सिंह को न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास के कहने पर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था।

अहलूवालिया ने सात जनवरी को कहा था कि हलफनामे में बताया जाएगा कि याचिकाकर्ता को देश में प्रवेश से वंचित क्यों किया गया।

अदालत के समक्ष सिंह का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिवक्ता स्वाति सुकुमार ने कहा कि सिंह का ओसीआई कार्ड अभी भी वैध है और अभी तक रद्द नहीं किया गया है।

इस पर अहलूवालिया ने निर्देश प्राप्त करने और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा कि क्या सिंह के खिलाफ उनके ओसीआई कार्ड को रद्द करने के लिए कोई कारण बताओ नोटिस या कार्यवाही शुरू की गई थी।

इसके बाद अदालत ने अहलूवालिया को हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।

अपनी याचिका में, सिंह ने उल्लेख किया है कि नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन उन्हें भारत में नहीं करने दिया जा रहा है।

उन्होंने अदालत से सरकार को उनके अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकने के लिए भी कहा है।

इससे पहले, सिंह के वकील ने एक घोषणा की मांग की थी कि सरकार से उनका निर्वासन अवैध था और सरकार से संबंधित सभी सामग्री और डेटा का खुलासा किया गया था।

उनकी मां ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए दावा किया था कि वह पंजाब में अपने परिवार से मिलने भारत आया था और उसकी पत्रकारिता के कारण ही उसे निर्वासित किया गया था।


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