अनिल अंबानी को 104 करोड़ रुपये लौटाये केंद्र सुप्रीम कोर्ट
न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की पीठ ने दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण (टीडीसैट) के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका खारिज कर दी।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने जाने-माने उद्योगपति अनिल अंबानी को मंगलवार को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार को स्पेक्ट्रम की बैंक गारंटी के तौर पर रिलायंस कम्युनिकेशंस की ओर से जमा करायी गयी रकम (104 करोड़ रुपये) लौटाने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की पीठ ने दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण (टीडीसैट) के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसे इस अपील में कोई वैध वजह नजर नहीं आती।
केंद्र ने टीडीसैट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें दूरसंचार विभाग को आरकॉम को 104 करोड़ रुपये लौटाने के लिए कहा था। टीडीसैट ने 21 दिसंबर, 2018 को अपने आदेश में केंद्र सरकार को 104 करोड़ रुपये आरकॉम को वापस करने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार ने 774 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम शुल्क की वसूली के लिए आरकॉम द्वारा उसके पास जमा 908 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को भुना लिया था। टीडीसैट ने इसी राशि में से स्पेक्ट्रम शुल्क वसूली के बाद शेष राशि लौटाने को कहा था।


