केन्द्र ने संशोधित मोटर वाहन अधिनियम बिना तैयारी के लागू किया : खाचरियावास
राजस्थान के परिवहन मंत्री खाचरियावास ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा संशोधित केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम बहुत जल्दबाजी में बिना तैयारी, बिना समझाइश और राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना लागू किया

जयपुर। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा संशोधित केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम बहुत जल्दबाजी में बिना तैयारी, बिना समझाइश और राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बिना लागू किया गया है।
श्री खाचरियावास ने आज यहां बताया कि राज्य में विभिन्न पक्षों से बातचीत कर राज्य की शक्तियों के अधीन जनहित में कम्पाउण्डिंग राशि में वांछित परिवर्तनो के साथ नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कुछ परिवहन अपराध ऎसे हैं जिनमें राज्य सरकार को कम्पाउण्डिंग फीस में राहत देने की शक्ति है।
उन्होंने कहा कि नया संशोधित कानून लागू करते समय यह भी नहीं देखा गया कि आम आदमी के पास इस भारी-भरकम जुर्माने को चुकाने लायक पैसे है भी या नहीं, कही कहीं तो यह उसकी महीने भर की कमाई से भी ज्यादा है। इससे डर या दशहत में जांच एजेंसियों से बचने के प्रयास में दुर्घटना होने की आशंका रहेगी।
श्री खाचरियावास ने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं और उसमें होने वाली मौतों की संख्या में कमी लाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम के कुछ प्रावधान जैसे नशे में वाहन चलाने, खतरनाक तरीके से ओवर स्पीडिंग जैसी दुर्घटनाओं का प्रत्यक्ष कारण बनने वाले परिवहन अपराधों पर सख्ती की पक्षधर है। लेकिन व्यावहारिक स्थितियों के कारण एक गरीब वाहन चालक को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक ई-रिक्शा वाला 30 हजार का बीमा नहीं करा सकता और 20 हजार की गाड़ी वाले से 25 हजार का जुर्माना व्यावहारिक नहीं है।
उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ सकारात्मक प्रयास किए जाने चाहिए थे। उदाहरण के लिए अगर बिना हेलमेट पाए जाने पर दुपहिया चालक पर 1000 रुपये का चालान बनाये जाने का प्रावधान किया गया है तो पूर्व निर्धारित 100 रुपये के चालान को 200 रुपये कर शेष राशि से गुणवत्तायुक्त हैलमेट प्रदान किए जाने जैसे सकारात्मक उपाय किए जा सकते थे।


