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केंद्र ने आप मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी

केंद्र ने आप मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दी
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नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जैन पर 2009-10 और 2010-11 के दौरान कथित धनशोधन के लिए अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफोसोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और मंगलायतन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड समेत कई फर्जी कंपनियों को खोलने का आरोप है।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, "इन फर्जी कंपनियों का कोई भी वास्तविक व्यापार नहीं था। सत्येंद्र जैन ने कोलकाता के तीन हवाला इंट्री ऑपरेटर जीवेंद्र मिश्रा, अभिषेक चोखानी और राजेंद्र बंसल की 54 फर्जी कंपनियों के जरिए 2010-11 और 2015-16 के दौरान 16.39 करोड़ रुपये के धनशोधन किया।"

स्वास्थ्य, गृह समेत सात विभाग संभाल रहे जैन ने आरोपों से इनकार किया है और कहा कि सीबीआई की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है।

केजरीवाल ने भी केंद्र के इस कदम की आलोचना की और ट्वीट कर कहा, "सत्येंद्र जैन अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की परियोजना लेकर आए। केंद्र ने इसे पारित नहीं किया और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। भाजपा अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के कदम के पूरी तरह खिलाफ है। भाजपा दिल्ली की दुश्मन है।" उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'दिल्ली के लिए नुकसानदेह' हैं।

सत्येंद्र जैन के अलावा सीबीआई ने उनकी पत्नी पूनम, उनके कथित सहयोगी अजित प्रसाद जैन, वैभव जैन, सुनिल जैन और अंकुश जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया है।


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