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दिल्ली HC से केंद्र की अपील- 'Whatsapp को नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने से रोकें'

 केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से व्हाट्सएप को उसकी नई गोपनीयता नीति को लागू करने से रोकने का आग्रह किया

दिल्ली HC से केंद्र की अपील- Whatsapp को नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने से रोकें
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से व्हाट्सएप को उसकी नई गोपनीयता नीति को लागू करने से रोकने का आग्रह किया। सरकार ने एक हलफनामे में कहा, "यह विनम्रतापूर्वक प्रार्थना किया जाता है किउत्तरदाता नंबर 2 (व्हाट्सएप) को अपनी नई गोपनीयता नीति और दिनांक 04.01.2021 को 08.02.2021 से सेवा की शर्तो या इस माननीय न्यायालय द्वारा लंबित स्थगन से प्रतिबंधित किया जा सकता है।"

2 फरवरी को अदालत ने सोशल नेटवर्किं ग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था।

विशेष रूप से, व्हाट्सएप ने उपयोगकर्ताओं को या तो फेसबुक के साथ डेटा साझा करने के लिए अपनी सहमति देने के लिए कहा है या 8 फरवरी के बाद उन्हें अपने खातों को खोना पड़ेगा। हालांकि, उपयोगकर्ताओं द्वारा भारी विरोध के कारण 15 मई तक इस नीति पर रोक लगा दी गई है।

याचिकाकर्ता डॉ. सीमा सिंह, ने एडवोकेट मेघन सिंह के माध्यम से तर्क दिया कि व्हाट्सएप नीति की वजह से नागरिकों के डेटा के संबंध में नकारात्मक चीजें हो सकती हैं।

याचिका में कहा गया है कि डेटा के संबंध में कानून काफी हद तक सीमित है और इसे विनियमित करने के लिए एक रूपरेखा समय की आवश्यकता है।

याचिका में भारत में काम करने वाले सभी एप और संगठनों से नागरिकों की गोपनीयता और डेटा की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार से नियमों, दिशानिर्देशों, विनियमों को तैयार करने के लिए अदालत से एक निर्देश देने की मांग की गई है।

उच्च न्यायालय से यह भी आग्रह किया गया है कि वह केंद्र को व्हाट्सएप को यह बताने का निर्देश दे कि वह अपनी नीति को वापस ले या 4 जनवरी, 2021 की गोपनीयता नीति से बाहर निकलने का विकल्प प्रदान करे। जिन्होंने गोपनीयता नीति को स्वीकार कर लिया है, उन्हें भी विकल्प प्रदान किया जाए।


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