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फोन टैपिंग मामले में केंद्र और सीबीआई दाखिल करें जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार व केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को फोन टैंपिंग से जुड़ी एक याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा

फोन टैपिंग मामले में केंद्र और सीबीआई दाखिल करें जवाब
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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार व केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को फोन टैंपिंग से जुड़ी एक याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है।

इस याचिका में जांच एजेंसी के कुछ अधिकारियों द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग कर अवैध रूप से फोन कॉल टैप करने की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश की मांग की गई है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव की खंडपीठ ने केंद्र व सीबीआई को याचिका पर जवाब देने को कहा और मामले को अगली सुनवाई के लिए 26 मार्च को सूचीबद्ध कर दिया।

अदालत, वकील व सामाजिक कार्यकर्ता सार्थक चतुर्वेदी द्वारा दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई कर रही है।

चतुर्वेदी ने फोन कॉल की निगरानी, ट्रेसिंग, टैपिंग के संदर्भ में व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की अदालत से मांग की है।

याचिका में अधिकारियों की जवाबदेही की मांग की गई है।


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