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रिश्वत लेने के जुर्म में सेल टैक्स इंस्पेक्टर को पांच साल की सजा

विजीलेंस की टीम ने सेल टैक्स इंस्पेक्टर सतीश को 60 हजार रुपये के साथ काबू कर लिया और उसके कब्जे से रिश्वत के तौर पर लिए गए रुपये भी बरामद कर लिए ।

रिश्वत लेने के जुर्म में सेल टैक्स इंस्पेक्टर को पांच साल की सजा
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जींद। जींद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने ईंट भट्टा बंद करने की कार्रवाई की एवज में रिश्वत लेने के जुर्म में सेल टैक्स इंस्पेक्टर को पांच वर्ष की कैद तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव कापडो (हिसार) निवासी राजेश ने छह अगस्त 2016 को स्टेट विजीलेंस ब्यूरो को दी शिकायत में बताया था कि उसने बरवाला-बनभौरी रोड पर स्थित गांव सरेहड़ा में ईटों का भट्ठा लगाया हुआ था जो पिछले एक वर्ष से बंद पड़ा है। राजेश हर रोज भट्ठे को बंद करने की कार्रवाई पूरी करने के लिए हिसार के सेल टैक्स कार्यालय के चक्कर लगा रहा था लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इसी बीच सेल टैक्स कार्यालय में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात सतीश कुमार ने उससे एक लाख रुपये रिश्वत की मांग की। जिस पर सौदा 60 हजार रुपये में तय हो गया।

विजीलेंस की टीम ने सेल टैक्स इंस्पेक्टर सतीश को 60 हजार रुपये के साथ काबू कर लिया और उसके कब्जे से रिश्वत के तौर पर लिए गए रुपये भी बरामद कर लिए ।

विजीलेंस ने राजेश की शिकायत पर सेल टैक्स के इंस्पेक्टर सतीश के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ् तार कर लिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने आज सतीश को पांच वर्ष की कैद तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई ।


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