Top
Begin typing your search above and press return to search.

दोस्त की प्रेमिका को हवस का शिकार बनाने की हत्या

रायपुर ! विधानसभा थाना अंतर्गत सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री के सामने नहर टेकारी खार के पास से मिली युवक की लाश के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।

दोस्त की प्रेमिका को हवस का शिकार बनाने की हत्या
X

आरोपी गिरफ्तार, घटना स्थल से हथियार, मोबाइल व बाइक बरामद
रायपुर ! विधानसभा थाना अंतर्गत सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री के सामने नहर टेकारी खार के पास से मिली युवक की लाश के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी अपने दोस्त की प्रेमिका के प्रति गलत नियत रखता था। घटना के दिन एक अप्रेल को जब उसे मौका मिला तो उसने सबसे पहले अपने दोस्त की हत्या की बाद में उसकी प्रेमिका के साथ अनाचार किया।
आज सिविल लाइन स्थित कंट्रोल रूम में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि ग्राम गिरौद थाना विधानसभा निवासी देवेन्द्र वर्मा पिता शोभाराम वर्मा (24 वर्ष), जयसवाल निको फैक्ट्री में काम करता था। घटना की रात एक अप्रेल को फैक्ट्री के काम से लौटने के बाद घर में खाना खाने के बाद प्रेमिका से मिलने दोस्त आरोपी दुर्गेश, उर्फ रावण वर्मा को साथ लेकर मोटर सायकल क्रमांक एचएफ डिलक्स से ग्राम गिधौरी गया था। इस दौरान प्रेमिका को साथ में लेकर वापस लौटते समय आरोपी मोटर सायकल को चला रहा था। बीच प्रेमिका बैठी थी इस दौरान आरोपी ने सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री के सामने नहर टेकारी खार के पास पहुंचने पर दोस्त की प्रेमिका के प्रति खराब नियत रखने वाले आरोपी दुर्गेश ने गाड़ी रोकी तथा दोस्त पर घातक हथियार चापड़ से हमला कर दिया। दोस्त के शरीर में चेहरे, गाल, मस्तक एवं कान में गंभीर चोट पहुंचने के बाद आरोपी उसे मृत समझकर प्रेमिका को जान से मार देने की धमकी देकर दोस्त की गाड़ी में उसकी प्रेमिका तथा मोबाइल फोन लेकर घर पहुंचा जहां उसने दोस्त की प्रेमिका के साथ अनाचार किया जिसके बाद पुन: घटनास्थल प्रेमिका को साथ लेकर लौटा तथा दोस्त जिंदा समरूकर उस पर चापड़ से पुन: हमला किया जिसके बाद दोस्त की प्रेमिका को लेकर घर छोडऩे के लिये जाते समय तालाब के पास हथियार को तालाब में फेंक दिया और फिर दोस्त की प्रेमिका के साथ अनाचार किया तथा उसके घर गिधौरी में छोडक़र घर वापस आ गया। आरोपी ने टेकारी ओवर ब्रिज के नीचे मृतक की बाइक मोबाइल फोन को छोड़ दिया था जिसे पुलिस ने आरोपी की निशान देही पर बरामद कर लिया। पुलिस ने मामले के आरोपी के विरूद्ध धारा 302, 376 (ख) तथा 5, 7 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it