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सीबीएसई सैंपल पेपर्स में गलती बताने वाली याचिका खारिज 

दूबे ने कहा, "अगर छात्र इन गलत उत्तरों को बोर्ड परीक्षा में लिखते हैं तो परीक्षक छात्रों के 7 से 8 अंक काट लेंगे।"

सीबीएसई सैंपल पेपर्स में गलती बताने वाली याचिका खारिज 
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नई दिल्ली | दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के कक्षा 12वीं के अकाउंटेंसी के सैंपल प्रश्नपत्रों में गलतियों के सुधार की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। याचिकाकर्ता रविंद्र नाथ दूबे बीते 26 सालों से अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं।

अकाउंटेंसी परीक्षा 3 मार्च को होने की बात कहते हुए याचिकाकर्ता ने कोर्ट से तत्काल आठ मौलिक व अवधारणात्मक उत्तरों को सीबीएसई की वेबसाइट से हटाने का निर्देश देने की मांग की।

दूबे ने कहा, "अगर छात्र इन गलत उत्तरों को बोर्ड परीक्षा में लिखते हैं तो परीक्षक छात्रों के 7 से 8 अंक काट लेंगे।"

न्यायमूर्ति डी.एन.पटेल व न्यायमूर्ति सी.हरिशंकर ने याचिका को 'तुच्छ' बताया और याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया।

पीठ ने कहा, "आप परीक्षा प्रश्नपत्र की नहीं, बल्कि सैंपल पेपर की बात कर रहे हैं। मॉडल पेपर्स छात्रों की प्रैक्टिस के लिए होते हैं।"

जब याचिकाकर्ता ने कहा कि वह साक्ष्य के साथ आया है तो कोर्ट ने कहा, "जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता।"


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