सीबीआई मामले की जांच दो हफ्ते के अंदर हो: सुप्रीम कोर्ट
सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो

नई दिल्ली। सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो।
देश के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि मामले की जांच 10 दिन के भीतर पूरी की जाए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीवीसी जांच करें।
सुप्रीम कोर्ट ने टिपण्णी करते हुए कहा कि देशहित में मामले को ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते। इसलिए मांगे गए तीन हफ्ते के समय को कोर्ट ने दो हफ्ते कर दिया और कहा कि देशहित के मामले लम्बे समय तक नहीं खींचना चाहिए।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि सीबीआई के कार्यवाहक निदेशक नागेश्वर राव कोई नीतिगत फैसला नहीं लेंगे और वह सिर्फ रूटीन का काम ही देखेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भेजते हुए कहा कि जस्टिस एके पटनायक की निगरानी में सीबीआई मामले की जांच होगी।
सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर अब अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।


