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सीबीआई एजेएल व मानेसर भूमि घोटाला मामले में अगले माह जवाब पेश करेगी

हरियाणा के दो बार मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और अन्य से जुड़े एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड भूमि आवंटन मामले में सीबीआई 18 सितंबर को अपना जवाब दाखिल करेगी

सीबीआई एजेएल व मानेसर भूमि घोटाला मामले में अगले माह जवाब पेश करेगी
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पंचकूला (हरियाणा)। हरियाणा के दो बार मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और अन्य से जुड़े एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) भूमि आवंटन मामले में सीबीआई 18 सितंबर को अपना जवाब दाखिल करेगी। विशेष अदालत में पांच घंटे से अधिक चली बहस के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि वह एजेएल व मानेसर भूमि घोटाले से संबंधित दोनों मामलों में अपना जवाब दाखिल करेगी।

सीबीआई ने एक दिसंबर 2018 को हुड्डा और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एजेएल को पंचकूला में एक प्लाट के दोबारा से आवंटन करने संबंधी मामले में चार्जशीट बनाई थी।

सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि हुड्डा ने बड़ी गड़बड़ी करते हुए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और पुरानी दरों पर एजेएल को संस्थागत प्लाट का फिर से आवंटन कर दिया। इससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाते हुए निजी कंपनी को लगभग 67.65 लाख रुपये का लाभ पहुंचाया गया।

इस मामले में आरोपित के तौर पर हुड्डा, एजेएल कंपनी और इसके अध्यक्ष वोरा सहित 33 अन्य लोग शामिल हैं। इनके खिलाफ पंचकूला की अदालत में विशेष सीबीआई न्यायाधीश के समक्ष चार्जशीट दाखिल की गई।

एजेंसी ने औपचारिक रूप से धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के साथ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के 420 (धोखाधड़ी) और आपराधिक कदाचार के लिए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत आपराधिक लाभ प्राप्त करने जैसे आरोप लगाए हैं।


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