सीबीआई के निलंबित डीएसपी की जमानत याचिका मंजूर
यहां एक अदालत ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निलंबित पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) देवेंद्र कुमार की जमानत याचिका स्वीकार कर ली

नई दिल्ली। यहां एक अदालत ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निलंबित पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) देवेंद्र कुमार की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। देवेंद्र पर एजेंसी के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले के दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने का आरोप है। विशेष न्यायाधीश संतोष स्नेही मान ने कुमार को राहत प्रदान करते हुए उन्हें 50,000 रुपये की जमानत राशि जमा करने के लिए कहा।
अदालत ने पाया कि देवेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उनके खिलाफ कुछ भी आपराधिक नहीं मिला है।
अदालत ने कुमार को सीबीआई के बुलाने पर जांच में शामिल होने तथा गवाहों से न मिलने तथा सबूतों से छेड़खानी नहीं करने का निर्देश दिया।
कुमार ने अपने अधिवक्ता राहुल त्यागी के माध्यम से अदालत को बताया कि प्राथमिकी में उनके खिलाफ शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगने या लेने का कोई आरोप नहीं हैं।


