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पूछताछ पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी को तलब किया

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि उन्हें सीबीआई ने मंगलवार को अपने कोलकाता कार्यालय में पेश होने के लिए बुलाया है

पूछताछ पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी को तलब किया
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कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि उन्हें सीबीआई ने मंगलवार को अपने कोलकाता कार्यालय में पेश होने के लिए बुलाया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई और ईडी को कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। उनसे निष्कासित युवा टीएमसी नेता कुंतल घोष द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में पूछताछ की। अभिषेक बनर्जी ने सोमवार दोपहर सीबीआई के नोटिस की कॉपी ट्विटर पर अटैच की। संदेश में बनर्जी ने भाजपा पर बाद की हताशा को 'निशाना बनाने' और 'परेशान' करने का भी आरोप लगाया है।

बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा, "मुझे 'परेशान' करने और 'निशाना' बनाने की अपनी हताशा में भाजपा ने सीबीआई और ईडी द्वारा अदालत की अवमानना का पर्दाफाश किया! सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश पर सुबह रोक लगा दी, जिसने केंद्रीय एजेंसियों को मुझे समन करने की अनुमति दी थी। फिर भी आज दोपहर 1:45 बजे समन मिला, मामला गंभीर है!"

13 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने सीबीआई और ईडी को निष्कासित युवा तृणमूल नेता कुंतल घोष द्वारा लगाए गए आरोपों पर अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दी। घोष का कहना है कि केंद्रीय एजेंसियां पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले में बनर्जी का नाम लेने के लिए उन पर दबाव डाल रही हैं।

बनर्जी ने हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। सोमवार की सुबह प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के 13 अप्रैल के आदेश पर 24 अप्रैल तक रोक लगा दी, जब शीर्ष अदालत बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करेगी।


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