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सीबीआई ने बंगाल के डीजीपी से चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों का ब्योरा मांगा

 केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को पत्र लिखकर दो मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा के संबंध में दर्ज मामलों की जानकारी मांगी है

सीबीआई ने बंगाल के डीजीपी से चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों का ब्योरा मांगा
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नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को पत्र लिखकर दो मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा के संबंध में दर्ज मामलों की जानकारी मांगी है। मामले से जुड़े सीबीआई के एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया, "सीबीआई ने बंगाल डीजीपी को पत्र लिखकर राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा के संबंध में दर्ज सभी प्राथमिकी का विवरण मांगा है।"

यह घटनाक्रम कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर अपराधों की जांच देश की प्रमुख जांच एजेंसी को सौंपे जाने के एक दिन बाद सामने आया है, जिससे ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मामूली आपराधिक मामलों की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम का भी गठन किया है।

सीबीआई के एक सूत्र ने गुरुवार रात कहा था कि एजेंसी ने मामले की जांच के लिए चार टीमों का गठन किया है, जिनमे से प्रत्येक टीम में छह-छह अधिकारी शामिल हैं।

सूत्र ने कहा, "पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों की जांच के लिए चार विशेष जांच इकाइयां गठित की गई हैं।" उन्होंने कहा कि प्रत्येक टीम का नेतृत्व संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे।

सूत्र ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी जल्द ही जांच शुरू करने के लिए राज्य का दौरा करेंगे।

गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार को चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों के मुआवजे को लेकर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि बंगाल में अप्रैल-मई चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच सीबीआई द्वारा गठित एक विशेष टीम द्वारा की जाएगी।

सीबीआई दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर अपराधों की जांच करेगी। सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक अलग डिवीजन बेंच का गठन किया गया है।

इसी तरह, चुनाव के बाद हुए मामूली अपराधों की जांच के लिए खंडपीठ ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का भी गठन किया है।


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