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लोन धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई ने इंदौर की कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की

इंदौर स्थित एक कंपनी कृषिधन सीड्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों जयनारायण पुसाराम करवा, उशील करवा, मुकुंद करवा और अन्य के खिलाफ कथित तौर पर 33.09 करोड़ रुपये की बैंक ऋण धोखाधड़ी करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है

लोन धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई ने इंदौर की कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की
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नई दिल्ली। इंदौर स्थित एक कंपनी कृषिधन सीड्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों जयनारायण पुसाराम करवा, उशील करवा, मुकुंद करवा और अन्य के खिलाफ कथित तौर पर 33.09 करोड़ रुपये की बैंक ऋण धोखाधड़ी करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। ये जानकारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दी।

बैंक ऑफ इंडिया ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी।

बैंक ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपियों ने आपस में साजिश रची और 2013-14 के दौरान सीसी सुविधाओं और सावधि ऋण के माध्यम से प्रदान किए गए बैंक धन की हेराफेरी करके बैंक से 33.09 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।

सीबीआई ने शुक्रवार को आरोपियों से संबंधित महाराष्ट्र के इंदौर, पुणे और जालना में 9 स्थानों पर तलाशी ली। जांच एजेंसी ने तलाशी अभियान के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं।


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