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सीबीआई ने राबड़ी देवी से जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में की पूछताछ

राजद अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी से आज उनके सरकारी आवास पर सीबीआई की टीम ने जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में पूछताछ की

सीबीआई ने राबड़ी देवी से जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में की पूछताछ
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पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी से आज उनके सरकारी आवास पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में पूछताछ की ।

आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यहां बताया कि सीबीआई की टीम सुबह श्रीमती राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पहुंची और उनसे जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में करीब चार घंटे तक पूछताछ की । इस दौरान उनके आवास के बाहर राजद के कार्यकर्ता धरना पर बैठे रहे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे । सीबीआई ने श्रीमती राबड़ी देवी को इस मामले में पूछताछ के लिए नोटिस दिया था। पहले यह पूछताछ सीबीआई कार्यालय में होनी थी लेकिन बाद में उन्हें राहत देते हुए सीबीआई की टीम उनके घर पर ही पूछताछ के लिए तैयार हो गई।

पूछताछ के बाद श्रीमती राबड़ी देवी अपने छोटे पुत्र और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ विधान परिषद की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए निकल गई। उन्होंने पूछताछ के बारे में पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि यह सब चलता रहता है।

वहीं, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार में जिस दिन से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से ही यह सब हो रहा है । वह तो कह रहे हैं कि सीबीआई यहीं (राबड़ी आवास में) अपना कार्यालय खोल ले । उन्होंने कहा कि पहले भी सीबीआई इस मामले की कई बार जांच करके इसे बंद कर चुकी है । रेलवे ने भी इसे घोटाला नहीं माना है लेकिन उनके परिवार को परेशान करने के लिए यह सब किया जा रहा है ।

गौरतलब है कि श्री लालू प्रसाद यादव जब वर्ष 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे इस दौरान उन पर जमीन के बदले रेलवे में कुछ अयोग्य लोगों को नौकरी देने का आरोप है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और उसने श्री यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी दो बेटी समेत 16 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इनमें से 14 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र भी समर्पित कर दिया है। इस मामले में अदालत ने 14 मार्च को श्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पुत्री मीसा भारती को अदालत में पेश होने के लिए सम्मन जारी किया है।


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