सीबीआई के अंतरिम चीफ नानेश्वर राव को दिनभर अदालत के कोने में बैठेने की सजा
सर्वोच्च अदालत ने अवमानना के मामले में सीबीआई के इतिहास में पहली बार किसी अधिकारी को यह सजा दी

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना में सीबीआई के अंतरिम चीफ नागेश्वर राव को एक दिन की सजा। पूरे दिन अदालत के एक कोने में बैठे रहें। सर्वोच्च अदालत ने अवमानना के मामले में सीबीआई के इतिहास में पहली बार किसी अधिकारी को यह सजा दी है।
यह मामला मुजफ्फरपुर बालिका संरक्षण गृह यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रहे अधिकारी के ट्रांसफर का है। नागेश्वर राव ने सीबीआई का अंतरिम निदेशक रहने के दौरान शीर्ष अदालत के प्रतिबंध के बावजूद मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले की जांच कर रहे एजेंसी के अधिकारी तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक ए.के.शर्मा का तबादलता कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अदालत की अवमानना करार देते हुए नागेश्वर राव पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने सजा में कहा कि जब तक आज अदालत चलती रहेगी, नागेश्वर राव अदालत में ही एक कोने में बैठे रहेंगे।
गौरतलब है कि ए.के.शर्मा मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले की जांच की अगुवाई कर रहे थे।


