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सीबीआई ने लालू, तेजस्वी को दी एक दिन की मोहलत

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईआरसीटीसी होटल टेंडर घोटाला मामले में पूछताछ के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव एवं उनके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव को एक-एक दिन की और मोहलत दी है

सीबीआई ने लालू, तेजस्वी को दी एक दिन की मोहलत
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नयी दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईआरसीटीसी होटल टेंडर घोटाला मामले में पूछताछ के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव एवं उनके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव को एक-एक दिन की और मोहलत दी है।

सीबीआई ने पिता-पुत्र दोनों को क्रमश: पांच और छह अक्टूबर को पेश होने को कहा है। दोनों नेताओं ने जांच एजेंसी की ओर से पहले दी गयी तारीख पर उपस्थित होने में असमर्थता जतायी थी। इन दोनों को चार और पांच अक्टूबर को पूछताछ के

लिए पेश होने को कहा गया था।
गौरतलब है कि सीबीआई ने पूर्व रेलमंत्री को सबसे पहले 11 सितम्बर को और तेजस्वी को अगले दिन (12 सितम्बर) को जांच एजेंसी के मुख्यालय में पेश होने को कहा था, लेकिन वे पेश नहीं हुए थे।

राजद प्रमुख ने रांची में चारा घोटाले के सिलसिले में अदालत में पेश होने की बात कहकर समय मांगा था, जबकि तेजस्वी ने कहा था कि उन्हें पार्टी से संबंधित कुछ जरूरी कार्य करने हैं।

उसके बाद जांच एजेंसी ने उन्हें क्रमश: 25 और 26 सितम्बर को पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने वकील को सीबीआई मुख्यालय भेजा था और उनके माध्यम से अपने दो सप्ताह की और मोहलत मांगी थी।
इसके बाद सीबीआई ने यह तारीख चार और पांच अक्टूबर कर दी थी।

यह मामला रेलवे के रांची और पुरी स्थित दो होटलों को सुजाता होटल को सौंपने से संबंधित है। ऐसे आरोप हैं कि इसके बदले श्री यादव ने बेनामी कंपनी के जरिये पटना में तीन एकड़ प्लॉट हासिल किया है।

सीबीआई ने इस सिलसिले में श्री यादव और तेजस्वी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी यादवी, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

मुकदमे में सुजाता होटल के निदेशक विजय कोचर और विनय कोचर, डिलाइट मार्केटिंग कंपनी और आईआरसीटीसी के प्रबंध निदेशक पी के गोयल के नाम भी शामिल हैं।


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