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सीबीआई कोर्ट ने 8 साल की बच्ची की हत्या के 20 साल बाद दो को उम्रकैद की सजा सुनाई

मणिपुर के पूर्व मंत्री की आठ वर्षीय बेटी की हत्या के बीस साल बाद सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को 2003 में अपहरण और हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

सीबीआई कोर्ट ने 8 साल की बच्ची की हत्या के 20 साल बाद दो को उम्रकैद की सजा सुनाई
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इंफाल। मणिपुर के पूर्व मंत्री की आठ वर्षीय बेटी की हत्या के बीस साल बाद सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को 2003 में अपहरण और हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इंफाल की सत्र अदालत ने लड़की के अपहरण और उसकी हत्या के जुर्म में निंगोमबम रोम मेइती उर्फ रोमेन और लेटखोसी हाओकिप उर्फ जेम्स कुकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सीबीआई ने मणिपुर सरकार के अनुरोध पर 29 मार्च, 2004 को यह मामला दर्ज किया था और अज्ञात दोषियों के खिलाफ लाम्फेल पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी की जांच अपने हाथ में ली थी।

यह आरोप लगाया गया था कि पूर्व मंत्री फ्रांसिस न्गाजोक्प की आठ वर्षीय बेटी लुंगनीला एलिजाबेथ का 4 नवंबर 2003 को इम्फाल के सांगईप्रोउ में उसके स्कूल से अपहरण कर लिया गया था।

लड़की का शव 12 नवंबर 2003 को इंफाल में एक खाई में बोरे में मिला था। जांच के बाद 28 दिसंबर 2007 को चार आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। दो आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को कसूरवार पाया और उन्हें दोषी ठहराया।


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