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आंध्र में जजों के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करने पर सीबीआई ने और 2 को किया गिरफ्तार

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने न्यायाधीशों और न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने से संबंधित एक मामले की जांच के सिलसिले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है

आंध्र में जजों के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करने पर सीबीआई ने और 2 को किया गिरफ्तार
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विजयवाड़ा। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने न्यायाधीशों और न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने से संबंधित एक मामले की जांच के सिलसिले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने कहा कि पट्टापू आदर्श और लवनुरु सांबा शिवा रेड्डी को शनिवार को गिरफ्तार किया गया और रविवार को गुंटूर में सक्षम अदालत में पेश किया गया।

इसके साथ ही मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या पांच हो गई है।

सीबीआई ने पिछले साल 11 नवंबर को 16 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आंध्र प्रदेश सीआईडी से 12 प्राथमिकी की जांच अपने हाथ में ली थी।

मूल प्राथमिकी उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की शिकायतों पर दर्ज की गई थी। मामला आईपीसी की धारा 153 (ए), 504, 505 (2) और 506 और आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के तहत दर्ज किया गया था।

यह आरोप लगाया गया था कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा दिए गए कुछ अदालती फैसलों के बाद, आरोपी ने जानबूझकर न्यायपालिका को निशाना बनाते हुए, न्यायाधीशों और न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक पोस्ट किए थे।

मामला दर्ज होने के बाद सीबीआई ने विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मामले में प्राथमिकी में नामजद 16 आरोपियों में से 13 को ट्रेस कर लिया। इनमें से तीन विदेश में पाए गए।

संघीय एजेंसी ने अब तक 13 में से 11 आरोपियों से पूछताछ की और उनमें से 5 को गिरफ्तार किया। बाकी 6 आरोपियों के खिलाफ सबूतों का मूल्यांकन किया जा रहा है, ताकि आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके। यह जांच के लिए विदेश में बताए गए दो अन्य आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है।

सीबीआई द्वारा आरोपी व्यक्तियों के परिसरों की तलाशी भी ली गई, जिसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। सीबीआई ने कहा कि यह भी पाया गया कि एक आरोपी कथित तौर पर अपनी असली पहचान से अलग नाम के पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा था।

बड़ी साजिश की जांच के लिए, सीबीआई ने एक सांसद, पूर्व विधायक सहित कुछ व्यक्तियों की भी जांच की और अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच जारी रखी, जिनका प्राथमिकी में उल्लेख नहीं किया गया था।

मामले में पहली गिरफ्तारी सीबीआई ने 9 जुलाई को की थी। लिंगारेड्डी राजशेखर रेड्डी, जो पहले विदेश में काम कर रहे थे, को सुरक्षित कर लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

सीबीआई ने 28 जुलाई को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। नामित अदालत ने दोनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जहां एक आरोपी (पामुला सुधीर रेड्डी) को 10 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, वहीं दूसरे (धामी रेड्डी कोंडा रेड्डी) को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

सीबीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और पब्लिक डोमेन से आपत्तिजनक पोस्ट को भी हटा दिया।

विदेश से साक्ष्य जुटाने के लिए एमएलएटी, इंटरपोल के माध्यम से जांच जारी है।


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