मवेशी घोटाला : ईडी को अदालत से मिली अनुब्रत मंडल को दिल्ली ले जाने की मंजूरी
पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के मवेशी तस्करी घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और पार्टी के बीरभूम जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल को दिल्ली ले जाने की अनुमति मिल गई

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के मवेशी तस्करी घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और पार्टी के बीरभूम जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल को दिल्ली ले जाने की अनुमति मिल गई। ईडी के सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक, अदालत ने मंडल को राष्ट्रीय राजधानी ले जाने और वहां एजेंसी के मुख्यालय में उनसे पूछताछ करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करने की ईडी की अपील को मंजूरी दे दी। मंडल इस समय आसनसोल के विशेष सुधार गृह में न्यायिक हिरासत में हैं।
मंडल करोड़ों रुपये के मवेशी तस्करी घोटाले के दूसरा आरोपी हैं, जिन्हें ईडी पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाएगी। पहले मंडल के अंगरक्षक सहगल हुसैन को दिल्ली ले जाया गया था।
हालांकि, केंद्रीय एजेंसी के लिए मंडल को दिल्ली ले जाने की अनुमति प्राप्त करने का रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता ने ईडी के प्रयासों को रोकने के लिए कलकत्ता और दिल्ली हाईकोर्ट जैसी कई अदालतों का दरवाजा खटखटाया था।
ईडी के सूत्रों ने कहा कि उसके वकील ने दलील दी कि चूंकि आरोपी को दिल्ली ले जाने का पहले से ही उदाहरण है, इसलिए कोई कारण नहीं है कि मंडल के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता।
सूत्रों ने कहा कि हालांकि मंडल को दिल्ली ले जाने की अंतिम प्रक्रिया राष्ट्रीय राजधानी में एजेंसी के मुख्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद शुरू होगी, लेकिन यहां एजेंसी के अधिकारियों इस बाबत तैयारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तृणमूल के बीरभूम जिले के उपाध्यक्ष मलय मुखोपाध्याय ने कहा, "हम इस मामले में अपने कानूनी जानकारों से परामर्श कर रहे हैं और विकल्प तलाश रहे हैं कि क्या इस आदेश को चुनौती दी जा सकती है?"
माकपा के पूर्व लोकसभा सदस्य सामिक लाहिड़ी ने इस घटनाक्रम का स्वागत करते हुए कहा, "अनुब्रत मंडल प्रभावशाली हैं, यह सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया से स्पष्ट था। मुझे लगता है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने सही फैसला लिया है।"


