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हार्दिक के खिलाफ प्रशासनिक अनुमति के बिना रैली करने के संबंध में मामला दर्ज

हार्दिक पटेल के खिलाफ गुजरात चुनाव के दौरान प्रशासनिक अनुमति के बिना एक और रैली करने के संबंध में यहां नगर पुलिस थाने में कलेक्टर सह जिला चुनाव अधिकारी ने मामला दर्ज कराया है।

हार्दिक के खिलाफ प्रशासनिक अनुमति के बिना रैली करने के संबंध में मामला दर्ज
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राजकोट। पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति (पास) नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ गुजरात चुनाव के दौरान प्रशासनिक अनुमति के बिना एक और रैली करने के संबंध में यहां नगर पुलिस थाने में कलेक्टर सह जिला चुनाव अधिकारी ने मामला दर्ज कराया है।

नगर पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी एम डी चंद्रवाडिया ने आज बताया कि 29 मई की रात यहां नाना मौवा सर्किल के पास राजकोट महानगरपालिका के मैदान में हार्दिक ने बिना अनुमति के सभा की थी।

कलेक्टर पी आर जानी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 145 (गैर कानूनी ढंग से भीड़ जुटाने) और 188 (सरकारी आदेश का उल्लंघन ) को के तहत हार्दिक और सभा की मंजूरी मांगने वाले तुषार जी नंदाणी के खिलाफ कल शाम मामला दर्ज किया गया।

ज्ञातव्य है कि गत 18 नवंबर को हार्दिक की गांधीनगर जिले के माणसा में भी बिना अनुमति आयोजित सभा को लेकर उनके तथा छह अन्य के खिलाफ ऐसा मामला दर्ज कराया गया था।

मजेदार बात यह है कि इनकी परवाह किये बिना पास ने घोषणा की है कि हार्दिक आगामी तीन दिसंबर को सूरत में 50 किमी लंबा रोडशो करेंगे जो छह विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी और बाद में रात को पाटीदार बहुल योगी चौक में एक और सभा (महाक्रांति महारैली) करेंगे।
अब तक इसकी भी मंजूरी नहीं मिली है।


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