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सपा विधायक नाहिद हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश में शामली के कैराना से समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक नाहिद हसन की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है क्योंकि उनके खिलाफ उपजिलाधिकारी (एसडीएम) और पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) से अभद्रता के मामले में सं

सपा विधायक नाहिद हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज
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शामली। उत्तर प्रदेश में शामली के कैराना से समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक नाहिद हसन की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है क्योंकि उनके खिलाफ उपजिलाधिकारी (एसडीएम) और पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) से अभद्रता के मामले में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

कैराना ​के पुलिस उपाधीक्षक राजेश तिवारी ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कैराना इलाके में झिझाना रोड स्थित नाहिद कॉलोनी के पास एसडीएम कैराना अमित पाल शर्मा और के साथ वह भी भ्रमण पर थे। इस दौरान वहां एक पजोरो गाड़ी खड़ी हुई थी। चालक से गाड़ी के कागज मांगने पर पता चला कि यह गाड़ी कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन की है।

मौके पर गाड़ी के कागजात मांगने पर विधायक और उन अधिकारियों बीच नोंकझोंक हो गई थी। विधायक द्वारा अधिकारियों के साथ किए गए व्यवहार की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसके बाद एसपी ने मामले की जांच एएसपी को सौंप दी थी।

उन्होंने कहा कि विधायक के खिलाफ दर्ज मुकदमें में अधिकारियों को धमकी देते हुए भीड़ को इकट्ठा करने, जनता में भय पैदा करने, धारा 144 का उल्लंघन करने और गाड़ी पर संदिग्ध नंबर प्लेट लगाकर चलने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि विधायक द्वारा दिए गए गाड़ी के कागजातों की सही तस्दीक नही हो पाई है।

श्री तिवारी ने कहा कि नाहिद हसन के खिलाफ उपनिरीक्षक धर्मेंद्र यादव द्वारा कैराना कोतवाली में आईपीसी की धारा 419, 420, 465, 153, 353, 504, 505, 188 और दण्डविधि अधिनियम 1932 की धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।

इस बीच पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि वायर वीडियो में सरकारी अधिकारियों के साथ किए गए बर्ताव और गाड़ी संबंधित दस्तावेजों की सही पुष्टि नहीं होने के कारण विधायक नाहिद हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि जांच पड़ताल कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


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