भूसा जलाने पर चार किसानों पर मामला दर्ज
पंजाब के जालंधर में पुलिस ने गेहूं के भूसे को जलाने के आरोप में मीरपुर गांव में चार किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जालंधर । पंजाब के जालंधर में पुलिस ने गेहूं के भूसे को जलाने के आरोप में मीरपुर गांव में चार किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
मुख्य कृषि अधिकारी (सीएओ) डॉ सुरिंदर सिंह ने बुधवार को कहा कि कृषि विकास अधिकारी (एडीओ) डॉ दानिश कुमार के नेतृत्व में कृषि विभाग की एक टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और मकसूदन पुलिस को गेहूं के भूसे जलाने के मामले के बारे में सूचित किया गया।
डॉ सिंह ने कहा कि उपायुक्त-सह-जिला मजिस्ट्रेट वरिंदर कुमार शर्मा ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गेहूं के भूसे को जलाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। उन्होंने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने पर मीरपुर गांव के करणवीर सिंह, सोरमा सिंह, तरसेम सिंह और अवतार सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269 और 270 के तहत और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के 51 (बी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
डॉ सिंह ने बताया कि गेहूं के भूसे को जलाने से कई जहरीली गैसें निकलती हैं, जो मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। उन्होंने कहा कि पुआल के जलने से मिट्टी को क्षति पहुंचती है और यह मिट्टी में उपलब्ध कई पोषक तत्वों को नष्ट कर देता है। उन्होंने कहा कि पुआल के जलने से स्मॉग की मोटी परत के कारण यातायात की आवाजाही में भी समस्यायें पैदा होती हैं और इससे सड़क हादसे हो सकते हैं। पुआल जलाने से कोविड-19 रोगियों को अधिक स्वास्थ्य समस्यायें हो सकती हैं।


