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मतदान की गोपनीयता भंग करने पर भाजपा नेता के विरुद्ध मुकदमा

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान की गोपनीयता को भंग करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया

मतदान की गोपनीयता भंग करने पर भाजपा नेता के विरुद्ध मुकदमा
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श्रीगंगानगर । राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान की गोपनीयता को भंग करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।

राज्य में लोकसभा चुनाव के दौरान छह मई को मतदान के दिन ही सोशल मीडिया पर अनेक वीडियो और तस्वीरें ईवीएम से वोट डालते और वीवीपैट मशीन की पर्चियां वायरल हुई। इस पर जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा था कि इसके लिए जिम्मेवार लोगों के खिलाफ जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब जिले के नई मंडी घड़साना थाना में एक पोलिंग बूथ के प्रभारी अधिकारी भूपेंद्रसिंह ने भाजपा नेता कालूराम पैंसिया पर गोपनीयता भंग करने का मुकदमा दर्ज कराया है।

थाना प्रभारी कुलदीप वालिया ने आज बताया कि यह मामला पहले भी संज्ञान में आ गया था। तब कालूराम पेंसिया का कहना था कि उसने एक सोशल मीडिया साइट से वीवीपैट मशीन का फोटो वीडियो डाउनलोड कर आगे अपलोड किया था। मूल रूप से फोटो वीडियो उसने नहीं बनाया। कालूराम ने यह भी बताया कि जिस बूथ का वीडियो-फोटो वायरल हुआ है उस बूथ पर उनका वोट ही नहीं है। इसलिए इस बूथ पर उनके जाने का सवाल ही नहीं है।

श्री वालिया ने बताया कि क्योंकि सोशल मीडिया में इसे कालूराम पैंसिया ने अपलोड किया है, इसलिए उसे नामजद करते हुए पोलिंग बूथ प्रभारी ने मुकदमा दर्ज कराया है। आगे जांच पड़ताल की जा रही है कि वास्तव में यह वीडियो-फोटो किसने बनाया और सोशल मीडिया में वायरल किया।


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