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क्या मुख्यमंत्री का अधिकार मुख्यसचिव को दिया जा सकता है: विपक्ष

उत्तर प्रदेश विधानसभा में सहकारिता के सम्बन्ध में सत्तापक्ष से नोकझोंक के बीच विपक्ष ने जानना चाहा कि क्या अध्यक्ष का अधिकार प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री का अधिकार मुख्यसचिव को दिया जा सकता है।

क्या मुख्यमंत्री का अधिकार मुख्यसचिव को दिया जा सकता है: विपक्ष
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सहकारिता के सम्बन्ध में सत्तापक्ष से नोकझोंक के बीच विपक्ष ने जानना चाहा कि क्या अध्यक्ष का अधिकार प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री का अधिकार मुख्यसचिव को दिया जा सकता है।

शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी (सपा) के शिवपाल सिंह यादव ने औचित्य का सवाल उठाते हुए सरकार से पूछा कि विधानमंडल के शीतकालीनसत्र आहूत किये जाने के बाद सहकारी संस्थाओं के सम्बन्ध में अध्यादेश क्यों लाया गया।

अध्यादेश के जरिये सहकारी समितियों की प्रबंध कमेटी में सांसद पदेन सदस्य होेते हैं। इसके बावजूद पूरा अधिकार प्रबंध निदेशक को दे दिया गया।

यादव ने कहा कि यह असंवैधानिक है और उच्चतम न्यायालय के इस सम्बन्ध में आये आदेश की भी अवहेलना है। क्या अध्यक्ष का अधिकार प्रमुख सचिव या मुख्यमंत्री का अधिकार मुख्य सचिव को दिया जा सकता है।

उनका कहना था कि इस मामले में राज्यपाल और मंत्रिमंडल को गुमराह किया गया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं लेकिन यह अध्यादेश भ्रष्टाचार को ही बढावा देगा।


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