ड्रग लेने वालों से निपटने के लिए कैम्पस पुलिस बनाएं : केरल हाईकोर्ट
केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने गुरुवार को राज्य सरकार को छात्रों के बीच नशीली दवाओं के उपयोग की समस्या से निपटने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में कैम्पस पुलिस इकाइयां स्थापित करने का निर्देश दिया

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने गुरुवार को राज्य सरकार को छात्रों के बीच नशीली दवाओं के उपयोग की समस्या से निपटने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में कैम्पस पुलिस इकाइयां स्थापित करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। यह मुकदमा सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी एन.रामचंद्रन के एक पत्र पर आधारित है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कैम्पसों में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है।
अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि शिक्षण संस्थानों में नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्स्टेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) के कार्यान्वयन में ढील देने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए और स्वास्थ्य, शिक्षा के शीर्ष अधिकारियों की संयुक्त बैठक की बुलाने के निर्देश के अलावा मुख्य सचिव को पुलिस और आबकारी विभाग की मदद से आवश्यक नियम बनाने का निर्देश दिया।
यह सख्त निर्देश एक पुलिस रिपोर्ट पर आए हैं। इसमें कहा गया कि राज्य में लगभग 400 संस्थान नशीली दवाओं के दुरुपयोग से प्रभावित हैं, जिनमें 74.12 प्रतिशत स्कूल, 20.89 प्रतिशत कॉलेज और पेशेवर संस्थान हैं, और बाकी अन्य संस्थान हैं।
पुलिस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गांजा और हैश से लेकर सिंथेटिक ड्रग्स तक का इस्तेमाल छात्रों के बीच हो रहा है।


