कोलकाता हाईकोर्ट से राजीव कुमार को राहत, 22 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक
कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर एवं भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी राजीव कुमार को करोड़ों रुपये के सारदा चिट फंड घोटाला मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली

कोलकाता। कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर एवं भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी राजीव कुमार को करोड़ों रुपये के सारदा चिट फंड घोटाला मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर रोक की समय सीमा 22 जुलाई तक बढ़ा दी है।
न्यायमूर्ति आशा अरोडा ने इस मामले में अगली सुनवाई 15 जुलाई निश्चित की है।यह मामला मंगलवार को एक पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। कुमार ने अदालत से गिरफ्तारी की रोक पर समय सीमा बढ़ाने के लिए अनुरोध किया और कोलकाता से बाहर जाने की अनुमति मांगी क्योंकि उन्हें राज्य के सीआईडी प्रमुख के रूप में अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना है।
न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक की समय सीमा को बढ़ा दी लेकिन उसकी दूसरी अपील पर कोई आदेश जारी नहीं किया। यह मामला मई के अंतिम सप्ताह में कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष आया जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) ने कुमार को नोटिस जारी किया और उन्हें अपने कोलकाता कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया। श्री कुमार ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि वह (राजीव कुमार) कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष मामले को स्थानांतरित करने की अपील करें।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण बंद होने पर श्री कुमार ने जिला सत्र न्यायालय का रुख किया। जिला सत्र न्यायालय ने उनकी सुनवायी करने से इन्कार कर दिया। इसके बाद श्री कुमार फिर ने उच्च न्यायालय की अवकाश खंडपीठ का रुख किया।


