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जेयू मामले में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को दक्षिण कोलकाता में जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) परिसर के सामने एक आंदोलन के संबंध में किसी भी पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा दे दी।

जेयू मामले में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत
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कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को दक्षिण कोलकाता में जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) परिसर के सामने एक आंदोलन के संबंध में किसी भी पुलिस कार्रवाई के खिलाफ गुरुवार को सुरक्षा दे दी।

उल्‍लेखनीय है कि, हाल ही में जेयू में रैगिंग के कारण एक नए छात्रों की मौत के बाद भाजपा ने विश्वविद्यालय परिसर के सामने एक विरोध-प्रदर्शन का आयोजन किया था, जहां अधिकारी मौजूद थे। चूंकि विपक्ष के नेता को अदालत की अनुमति के बिना किसी भी प्राथमिकी के खिलाफ पहले से ही सुरक्षा प्राप्त है, इसलिए कोलकाता पुलिस ने अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगने के लिए न्यायमूर्ति सेनगुप्ता की पीठ से संपर्क किया।

हालांकि, पीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें परिसर के सामने विरोध-प्रदर्शन के दौरान विपक्ष के नेता द्वारा इस्तेमाल की गई कथित अपमानजनक भाषा के आधार पर प्राथ‍मिकी की अनुमति मांगी गई थी।

उस तर्क को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने कहा कि विपक्ष के नेता द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा सामान्य प्रकृति की थी और किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों को लक्षित नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि उस दिन इस्तेमाल की गई भाषा के आधार पर अधिकारी के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।

हालाँकि, साथ ही, न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को सार्वजनिक स्थानों पर बोलते समय भाषा के प्रति सावधान रहना चाहिए क्योंकि किसी भी अस्वीकार्य भाषा का उपयोग जनता के मन में संबंधित निर्वाचित प्रतिनिधि के बारे में नकारात्मक प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है।


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