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कलकत्ता हाईकोर्ट ने केएमसी चुनाव पर रोक लगाने से किया इनकार

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भाजपा को बड़ा झटका देते हुए बुधवार को 19 दिसंबर को होने वाले कोलकाता नगर निगम (केएमसी) चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने केएमसी चुनाव पर रोक लगाने से किया इनकार
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कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भाजपा को बड़ा झटका देते हुए बुधवार को 19 दिसंबर को होने वाले कोलकाता नगर निगम (केएमसी) चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर. भारद्वाज की खंडपीठ ने भाजपा के अनुरोध को खारिज कर दिया और राज्य चुनाव आयोग व पश्चिम बंगाल सरकार को अन्य नगर निकायों में चुनाव कम से कम चरणों में जल्द से जल्द कराने के उपाय करने का निर्देश दिया।

राज्य चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस सरकार ने पहले उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि मई 2022 तक 111 नगर निकायों के चुनाव 6 से 8 चरणों में होंगे। हालांकि, कोविड-19 की स्थिति और स्कूल बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मतदान की तारीखें बाद में तय की जाएंगी।

यह दावा करते हुए कि एसईसी और राज्य सरकार ने अपनी याचिका के लंबित रहने के दौरान केएमसी चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की थी, भाजपा ने अदालत से शहर के नगर निकाय के चुनावों पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

भाजपा और एक अन्य याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का रुख कर एसईसी और राज्य सरकार को सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों के चुनाव एक साथ और जल्द से जल्द कराने का निर्देश देने की मांग की थी।

अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 23 दिसंबर तय की है और राज्य चुनाव आयोग व सरकार से राज्य की अन्य नगर पालिकाओं और निगमों में निकाय चुनाव कराने के लिए एक अस्थायी योजना बनाने को कहा।

पश्चिम बंगाल भाजपा ने पिछले सप्ताह कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणापत्र पेश किया था, जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त नागरिक सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर जोर दिया गया।


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