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कलकत्ता हाईकोर्ट ने बलात्कार, हत्या पीड़िता का दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जांच प्रक्रिया में स्पष्टता के लिए बलात्कार और हत्या की नाबालिग पीड़िता का दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बलात्कार, हत्या पीड़िता का दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने का आदेश दिया
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कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जांच प्रक्रिया में स्पष्टता के लिए बलात्कार और हत्या की नाबालिग पीड़िता का दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सामग्री और जांच रिपोर्ट में अंतर है, इसलिए पीड़िता की बॉडी का दूसरा पोस्टमार्टम करना आवश्यक हो गया है।

पोस्टमार्टम जांच और जांच रिपोर्ट के बीच अंतर यह है कि जांच रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य चोटों की प्रकृति और मौत के स्पष्ट कारण का पता लगाना है, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फिल्ड में एक योग्य डॉक्टर द्वारा औषधीय-कानूनी दृष्टिकोण के साथ की गई सख्त वैज्ञानिक जांच के माध्यम से सुनिश्चित की गई चोटों का विवरण और प्रकृति शामिल होती है।

न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने आदेश दिया कि दूसरा पोस्टमार्टम सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में किया जाए और साथ ही मामले में केस डायरी 6 मार्च तक उनकी पीठ को सौंपने का भी निर्देश दिया।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के हरिहरपारा में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की से बलात्कार और हत्या के आरोप में एक नाबालिग लड़के और उसके पिता को गिरफ्तार किया गया। आरोप था कि रेप और हत्या के बाद आरोपी पिता-पुत्र ने पीड़िता के शरीर के अलग-अलग हिस्सों में छेद किया और शरीर पर एसिड भी डाला।

हालांकि जांच रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया था, लेकिन पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी क्रूरताओं का कोई जिक्र नहीं था।


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