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कलकत्ता हाईकोर्ट ने वन रक्षकों की भर्ती पर फास्ट ट्रैक सुनवाई की याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट की एक अवकाश पीठ ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल वन विभाग द्वारा वन रक्षकों की भर्ती के लिए बने पैनल को रद्द करने के एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर फास्ट ट्रैक सुनवाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने वन रक्षकों की भर्ती पर फास्ट ट्रैक सुनवाई की याचिका खारिज की
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कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट की एक अवकाश पीठ ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल वन विभाग द्वारा वन रक्षकों की भर्ती के लिए बने पैनल को रद्द करने के एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर फास्ट ट्रैक सुनवाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इससे पहले न्यायमूर्ति लपिता बंद्योपाध्याय की पीठ ने 2000 वन रक्षकों की भर्ती के लिए पूरे पैनल को रद्द कर दिया था। सूची में शामिल कुछ उम्मीदवारों ने एक खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया और कहा कि अवैध रूप से नियुक्तियां पाने वालों के नाम सूची से हटा दिए जाने चाहिए और मामले की फास्ट ट्रैक सुनवाई होनी चाहिए।

हालांकि, न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी की अवकाश पीठ ने फास्ट ट्रैक सुनवाई की अपील खारिज कर दी। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे इस मामले में अलग खंडपीठ में अपील करें।

राज्य वन विभाग द्वारा वन रक्षकों की भर्ती 2020 में की गई थी। हालांकि, भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी।

न्यायमूर्ति बंद्योपाध्याय की खंडपीठ ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों के मद्देनजर वन विभाग को पैनल रद्द करने के बाद एक नए सिरे से साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।


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