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कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को 30 मिनट के भीतर सुवेंदु अधिकारी की रैली की अनुमति देने का दिया निर्देश

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के बांकुरा में जिला पुलिस प्रशासन को राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) सुवेंदु अधिकारी की रैली और बैठक के लिए 30 मिनट के भीतर अनुमति देने का निर्देश दिया।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को 30 मिनट के भीतर सुवेंदु अधिकारी की रैली की अनुमति देने का दिया निर्देश
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कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के बांकुरा में जिला पुलिस प्रशासन को राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) सुवेंदु अधिकारी की रैली और बैठक के लिए 30 मिनट के भीतर अनुमति देने का निर्देश दिया।

बुधवार देर शाम बांकुरा जिले के कोतुलपुर में विपक्ष के नेता की बैठक होनी है।

लेकिन बुधवार सुबह से पुलिस की अनुमति नहीं मिलने पर अधिकारी ने मामले में न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ का दरवाजा खटखटाया।

मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने बांकुड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक वैभव तिवारी को 30 मिनट के भीतर अनुमति देने का निर्देश दिया.

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने यह भी कहा कि यदि निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर बैठक के लिए पुलिस की अनुमति नहीं दी जाती है, तो पुलिस अधीक्षक को उनकी पीठ के सामने उपस्थित होना होगा और बताना होगा कि अदालत के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया।

याद दिला दें, पिछले हफ्ते कोतुलपुर से भाजपा विधायक हरकाली प्रोतिहार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे।

इसलिए विपक्ष के नेता ने जानबूझकर अपनी पूजा के बाद की रैली और बैठक के लिए कटुलपुर को चुना, ताकि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया जा सके कि प्रोतिहार के बाहर जाने से पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।


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