कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को जबरन वसूली करते दिखाने वाला वीडियो सामने आने पर सीआईडी को दिया जांच का निर्देश
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा जबरन वसूली दिखाने वाला एक वीडियो सामने आने के बाद सोमवार को आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को जांच का निर्देश दिया

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा जबरन वसूली दिखाने वाला एक वीडियो सामने आने के बाद सोमवार को आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को जांच का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ ने वीडियो देखने के बाद आदेश पारित किया।
वीडियो में पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के दालखोला में कुछ पुलिसकर्मी एक ट्रक ड्राइवर से पैसे वसूलते नजर आ रहे हैं।
स्टोन-चिप्स से लदे एक ट्रक को स्थानीय पुलिस ने एक राजमार्ग और दलखोला पर रोका, जिसके बाद उन्होंने ट्रक चालक से पैसे वसूले।
जस्टिस सेनगुप्ता ने जांच का आदेश देते हुए कहा कि वीडियो फुटेज से साफ है कि मामला बेहद गंभीर है।
उन्होंने सीआईएफ के अधिकारियों को उक्त वीडियो की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए उसका फोरेंसिक परीक्षण करके मामले की जांच शुरू करने का निर्देश दिया।
वीडियो से स्पष्ट हो गया ट्रक चालक के पास स्टोन-चिप्स की खेप ले जाने के लिए जरूरी परमिट और दस्तावेज नहीं थे।
वीडियो की सामग्री के अनुसार, पुलिस ने इसका फायदा उठाया और ट्रक चालक से पैसे वसूले। वीडियो में भी पुलिसकर्मी उस पैसे के बदले चालान (रसीद) देते नजर आ रहे थे, जिसके बाद में फर्जी होने का पता चला।
न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने सीआईडी को मामले में नई प्राथमिकी दर्ज करने और जाली रसीदों को जांच के लिए संबंधित विभाग को भेजने का भी निर्देश दिया।
इस मामले की दोबारा सुनवाई 17 नवंबर को होगी।


