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कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली में धारा 144 लागू करने का आदेश रद्द किया

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में धारा 144 लगाने के आदेश को रद्द कर दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली में धारा 144 लागू करने का आदेश रद्द किया
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कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में धारा 144 लगाने के आदेश को रद्द कर दिया।

इलाके में तनाव है, क्योंकि महिलाएं फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए पिछले गुरुवार से संदेशखाली में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं।

धारा 144 लगाने की अधिसूचना को रद्द करने का तर्क देते हुए न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि ऐसे निषेधात्मक आदेश केवल अशांत क्षेत्रों के रूप में पहचाने गए स्थानों पर जारी किए जाने चाहिए।

चूंकि इस मामले में पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, इसलिए जस्टिस जय सेनगुप्ता ने निषेधाज्ञा संबंधी अधिसूचना को रद्द करने का फैसला किया।

अदालत ने उसी समय संदेशखाली में अतिरिक्त सशस्त्र पुलिस कर्मियों की तैनाती का आदेश दिया।

अब निषेधाज्ञा रद्द होने से राज्य के भाजपा नेता बिना किसी बाधा के संदेशखाली का दौरा कर सकेंगे।

सोमवार को जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा की टीम संदेशखाली के लिए रवाना हुई, तो उन्हें एक विशाल पुलिस दल द्वारा ग्रेटर कोलकाता में रोक दिया गया।

आदेश पारित करते समय न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने यह भी कहा कि संदेशखाली में जो कुछ भी हो रहा है, उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी देखा कि जब शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों की हरकतों के कारण स्थानीय महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही थीं, तो वहां की पुलिस ने कोई मामला या जांच शुरू नहीं की।


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