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जूट की बोरियों में खाद्यान्न, चीनी की पैकेजिंग की अनिवार्यता को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्र सरकार ने शतप्रतिशत खाद्यान्न और 20 प्रतिशत चीनी की पैकेजिंग को जूट की बोरियों में पैकेजिंग को अनिवार्य कर दिया है

जूट की बोरियों में खाद्यान्न, चीनी की पैकेजिंग की अनिवार्यता को कैबिनेट की मंजूरी
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शतप्रतिशत खाद्यान्न और 20 प्रतिशत चीनी की पैकेजिंग को जूट की बोरियों में पैकेजिंग को अनिवार्य कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों कह मंत्रिमडलीय समिति ने खाद्यान्नों और चीनी की पैकेजिंग जूट बोरियों में करने की अनिवार्य को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी यहां मीडिया को देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने किसान और मजदूरों के फायदे के लिए यह फैसला लिया है कि सौ फीसदी खाद्यान्न के लिए जूट के बैग का इस्तेमाल किया जाएगा और 20 फीसदी चीनी की भी पैकेजिंग जूट के बैग में होगी।

उन्होंने कहा कि इससे जूट की खेती और इससे जुड़े उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही मजदूरों को रोजगार मिलेगा और किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हजारों किसान जूट की खेती करते हैं जहां चार लाख से ज्यादा मजदूरों को काम मिलता है। जावड़ेकर ने कहा कि जूट की खेती मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आंध्रप्रदेश में जूट की खेती होती है। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने के अनेक उपायों में जूट की खेती भी शामिल है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस साल से 10 फीसदी जूट को जीएम पोर्टल पर नीलामी के लिए रखा जाएगा, जिसके जरिए एक नई कीमत डिस्कवरी करने का प्रयास किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने जूट पैकेजिंग मैटेरियल अधियनियम 1987 के तहत अनिवार्य पैकेजिंग के नियम को विस्तार किया है।


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