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जीएसटी में अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जीएसटी के स्लैब तीन से घटाकर सिर्फ दो ही कर दिए गए हैं

जीएसटी में अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब
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जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिया गया बड़ा फैसला

  • नई जीएसटी दर 22 सितंबर से लागू होगी
  • अब 5 फीसदी और 18 फीसदी टैक्स स्लैब

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जीएसटी के स्लैब तीन से घटाकर सिर्फ दो ही कर दिए गए हैं। जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हमने स्लैब कम कर दिए हैं. अब केवल दो स्लैब होंगे और हम क्षतिपूर्ति उपकर के मुद्दों पर भी विचार कर रहे हैं।

अब जीएसटी के सिर्फ दो ही स्लैब होंगे- 5 फीसदी और 18 फीसदी, जबकि तीसरा स्लैब स्पेशल होगा। उन्होंने कहा कि 28 फीसदी का स्लैब जीएसटी से हटा दिया गया है। नई जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आम आदमी के दैनिक उपयोग की चीजों पर लगने वाले हर टैक्स की समीक्षा की गई है और ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी आई है। किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा।

इन सामानों पर जीएसटी घटाकर 5 फीसदी किया

जिन सामानों पर जीएसटी घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है, उसमें हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान शामिल हैं। खाने वाले सामानों में नमकीन, भूजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी, ये सभी 5 फीसदी टैक्स के दायरे में हैं।

इस सामानों पर जीएसटी जीरो किया

जिन सामानों पर जीएसटी 5 फीसदी से घटाकर जोरो कर दिया गया है, वे हैं अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध, छेना और पनीर. सभी भारतीय रोटियों पर जीएसटी शून्य होगा। यानी रोटी हो या पराठा उस सभी पर जीरो टैक्स लगेगा।

एसी, बड़े टीवी पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा

इसके आलावा एसी, 32 इंच से बड़े टीवी, डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, 350 सीसी के बराबर या उससे कम वाली बाइकों पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। पहले इस पर 28 फीसदी टैक्स लगता था।


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