त्योहारों से पहले आम जनता को 'फेस्टिव बोनांजा', आवश्यकता की वस्तुओं पर सरकार की तरफ से जीरो 'कर'
नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई

त्योहारों से पहले सरकार का फेस्टिव गिफ्ट: आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी शून्य
- रोटी से दवा तक सब कुछ सस्ता, जीएसटी काउंसिल का ऐतिहासिक फैसला
- जीएसटी में बड़ा सुधार: आम जनता को राहत, जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीरो टैक्स
- सीतारमण की सौगात: दूध, ब्रेड, पेंसिल और बीमा पर अब नहीं लगेगा टैक्स
- 56वीं जीएसटी बैठक में राहतों की बारिश, आम आदमी को मिलेगा सीधा फायदा
- जीएसटी दरों में ऐतिहासिक कटौती, त्योहारों से पहले जेब पर राहत
- बीमा और ब्रेड दोनों टैक्स फ्री, सरकार ने दी आम जनता को बड़ी राहत
नई दिल्ली। नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई। केंद्र की मोदी सरकार ने त्योहारों से पहले बड़ी सौगात दी है और आवश्यकता की वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर जीरो कर दिया।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रोटियों पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। रोटी हो या पराठा या भारतीय ब्रेड, इन चीजों पर जीएसटी शून्य होगा। जिन वस्तुओं पर जीएसटी 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है, उनमें खाखरा, चपाती या रोटी, दूध, ब्रेड, छेना और पनीर शामिल हैं।
मैप, चार्ट और ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, पेस्टल, एक्सरसाइज बुक और नोटबुक पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
साथ ही केंद्र सरकार ने 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया। जीवन रक्षक दवाओं में ओनासेमनोजेन अबेपार्वोवेक, एस्किमिनिब, मेपोलिज़ुमाब, पेगीलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन, डाराटुमुमाब, डाराटुमुमैब उपचर्म, टेक्लिस्टामैब, अमिवंतामब, एलेक्टिनिब, रिस्डिप्लाम, ओबिनुटुज़ुमैब, पोलाटुज़ुमैब वेडोटिन, एंट्रेक्टिनिब, एटेजोलिज़ुमाब, स्पेसोलिमैब, वेलाग्लूसेरेज अल्फा, एगल्सिडेस अल्फा, रुरियोक्टोकॉग अल्फा पेगोल, इडुरसल्फेटेज, एल्ग्लूकोसिडेस अल्फा, लैरोनिडेस, ओलिपुडेस अल्फा, टेपोटिनिब, एवेलुमैब, एमिसिज़ुमाब, बेलुमोसुडिल, मिग्लस्टैट, वेलमनसे अल्फा, एलिरोक्यूमैब, एवोलोकुमाब, सिस्टामाइन बिटार्ट्रेट, सीआई-अवरोधक इंजेक्शन और इंक्लिसिरन शामिल हैं।
साथ ही सरकार ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी घटाने का फैसला लिया है। अब व्यक्तिगत इंश्योरेंस पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है।


