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समय से रजिस्ट्री न कराने पर बिल्डर पर लगेगा जुर्माना

अगर बिल्डर की लापरवाही से फ्लैट की रजिस्ट्री अटकती है और एक साल बीत जाता है तो खरीदारों पर लगने वाला जुर्माना बिल्डरों से वसूली जाएगी

समय से रजिस्ट्री न कराने पर बिल्डर पर लगेगा जुर्माना
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ग्रेटर नोएडा। अगर बिल्डर की लापरवाही से फ्लैट की रजिस्ट्री अटकती है और एक साल बीत जाता है तो खरीदारों पर लगने वाला जुर्माना बिल्डरों से वसूली जाएगी। साथ ही बिल्डर के खिलाफ एफआईआर भी होगी। दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ बीके त्रिपाठी के पास सोमवार को शिकायत पहुंची कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित एक बिल्डर प्रोजेक्ट में उसके दो फ्लैट हैं।

उसने बिल्डर को पूरा भुगतान पहले ही कर दिया है। बिल्डर ने प्रोजेक्ट का कंपलीशन सर्टिफिकेट तो ले लिया है, लेकिन रजिस्ट्री नहीं कर रहा। उसने प्राधिकरण का बकाया जमा नहीं किया है। इसलिए बिल्डर को रजिस्ट्री की अनुमति नहीं मिली। वहीं, एक साल की अवधि बीत जाने के कारण प्राधिकरण ने खरीदार पर 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी लगानी शुरू कर दी है। अब तक उस पर 60 हजार रुपए की पेनाल्टी लग चुकी है, जबकि बिल्डर ने रजिस्ट्री में देरी की है। इस पर एसीईओ ने निर्देश दिया कि अगर किसी बिल्डर की लापरवाही से रजिस्ट्री में देरी होती है, तो खरीदार के बजाय बिल्डर से पेनाल्टी वसूली जानी चाहिए। अगर बिल्डर पेनाल्टी नहीं देता है तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।

दरअसल, बिल्डर प्राधिकरण से प्रोजेक्ट का कंपलीशन सर्टिफिकेट ले लेने के बाद सभी खरीदारों की सूची बनाकर प्राधिकरण को देता है। बिल्डर यह सूची तब देता है जब सभी खरीदारों की पूरी किस्त मिल जाती है। अगर किसी खरीदार ने पूरा पैसा जमा नहीं किया है तो उससे सभी की रजिस्ट्री अटक जाती है। इसके अलावा बिल्डर ने प्राधिकरण का पूरा पैसा जमा नहीं किया है तो भी रजिस्ट्री रुक जाती है।

रजिस्ट्री की अनुमति के दिन से मिले एक साल

बिल्डर की लापरवाही से रजिस्ट्री में देरी होने पर खरीदारों पर लगने वाली पेनल्टी की समस्या का हल निकालने की योजना भी प्राधिकरण ने बना ली है। फिलहाल खरीदारों को प्रोजेक्ट के कंपलीशन सर्टिफिकेट के दिन से रजिस्ट्री कराने को एक साल मिलते हैं। अब प्राधिकरण विचार कर रहा है कि जिस दिन बिल्डर खरीदारों की सूची प्राधिकरण में सबमिट करे उस दिन से एक साल की अवधि खरीदारों को दी जाए, जिससे कि बिल्डर की लापरवाही से खरीदार पर पेनाल्टी का बोझ नहीं पड़ेगा।

हजारों खरीदारों को मिलेगा फायदा

अगर प्राधिकरण ने रजिस्ट्री की तिथि से एक साल में रजिस्ट्री कराने की छूट दे दी तो इससे हजारों फ्लैट खरीदारों को फायदा होगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ढाई लाख फ्लैट हैं, जिनमें से अभी तक 50 हजार फ्लैट भी पंजीकृत नहीं हुए हैं। इन सभी को आने वाले समय में रजिस्ट्री करानी है।


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