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बीआरएस ने काँग्रेस में शामिल हुए विधायक को अयोग्य ठहराने की माँग की

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने सोमवार को तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार से कांग्रेस में शामिल हुए उसके विधायक डी. नागेंद्र को अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया

बीआरएस ने काँग्रेस में शामिल हुए विधायक को अयोग्य ठहराने की माँग की
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हैदराबाद। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने सोमवार को तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार से कांग्रेस में शामिल हुए उसके विधायक डी. नागेंद्र को अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया।

बीआरएस विधायकों के एक समूह ने रविवार को पार्टी बदलने वाले पूर्व मंत्री नागेंद्र को अयोग्य ठहराने की माँग करते हुए विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर उन्हें एक याचिका सौंपी। इसमें कहा गया है कि हाल के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में अयोग्यता पर निर्णय तीन महीने में लेने का निर्देश दिया गया है।

विधायक पी. कौशिक रेड्डी, के. वेंकटेश, बंदरी लक्ष्मी रेड्डी और मुथा गोपाल ने बीआरएस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव के निर्देश पर अध्यक्ष से मुलाकात की। बीआरएस ने अध्यक्ष से दलबदल विरोधी अधिनियम के अनुसार कार्य करके संविधान का सम्मान करने का आग्रह किया।

विधायकों ने तर्क दिया कि किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित होने के बाद दल बदलना उचित नहीं है।

उन्होंने याद दिलाया कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नागेंद्र को "बीड़ी विक्रेता" कहा था।

उन्होंने पूछा, "क्या वह कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब बीड़ी बेचेंगे।"

कौशिक रेड्डी ने कहा कि बीआरएस कांग्रेस को करारा जवाब देने के लिए तैयार है।

उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "आप कह रहे हैं कि आपने द्वार खोल दिये हैं, लेकिन जब द्वार खोलने का समय आएगा तो हम दिखा देंगे कि क्या होता है।" उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि यह सरकार पाँच साल चले, लेकिन काँग्रेस में आंतरिक उथल-पुथल के लिए वह जिम्मेदार नहीं होंगे और "खम्मम और नलगोंडा कांग्रेस के बम कभी भी फट सकते हैं"।

इस बीच, बीआरएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद विनोद कुमार ने कहा है कि काँग्रेस में शामिल हुए नागेंद्र अयोग्यता से बच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि पहले विधानसभा अध्यक्ष अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले में देरी करते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब स्थिति बदल गई है।


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