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रिश्वतखोर पटवारी को 4 साल की कैद, 10 हजार अर्थदंड

पैतृक कृषि भूमि का सीमांकन रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करने के एवज में महिला से रिश्वत मांगने वाले पटवारी को न्यायालय ने 4 वर्ष के सश्रम करावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है

रिश्वतखोर पटवारी को 4 साल की कैद, 10 हजार अर्थदंड
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सीमांकन रिपोर्ट पेश करने महिला से मांगा था 15 हजार

कोरबा। पैतृक कृषि भूमि का सीमांकन रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करने के एवज में महिला से रिश्वत मांगने वाले पटवारी को न्यायालय ने 4 वर्ष के सश्रम करावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़कर गिरफ्तार किया था।

न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मामला 25 जून 2014 का है। पाली तहसील के प.ह.नं. 5 गोपालपुर चैतमा में पदस्थ पटवारी बेदराम बांधे पिता स्व. मंगलूराम 45 वर्ष ने ग्राम गोपालपुर चैतमा की रहने वाले इंद्रा बाई पति सेवाराम नेटी के पैतृक कृषि भूमि का सीमांकन के लिए रूपये मांगे थे। सीमांकन आवेदन इंद्रा बाई के पिता इतवार सिंह के द्वारा पाली तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया था और इस आवेदन पर पटवारी बेदराम बांधे को काम करना था। कई बार निवेदन के बाद पटवारी ने सीमांकन रिपोर्ट तैयार तो कर दी किन्तु तहसीलदार के पास प्रस्तुत करने इन्द्रा बाई से 15 हजार रूपये मांगा। इसमें से 5 हजार रूपये और फिर 4 हजार रूपये लिया।

2 हजार रूपये माफ कर शेष 4 हजार रूपये देेने के लिए दबाव बनाता रहा जिसकी लिखित शिकायत इन्द्रा बाई ने एंटी करप्शन ब्यूरो से की थी। 25 जून को चैतमा के यात्री प्रतिक्षालय में इन्द्रा बाई से पटवारी ने शेष 4 हजार रूपये रिश्वत की रकम ली। रूपये देने के बाद महिला ने ब्यूरो के अधिकारियों को इशारा कर दिया जिन्होंने पटवारी के कब्जे से पाउडर लगा नोट बरामद कर जप्त किया। प्रकरण में पटवारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 एवं धारा 13(1)(घ) सहपठित धारा 13 (2) के तहत जुर्म दर्ज कर प्रकरण विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया गया। विचाराधीन मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोरबा कु. सुनीता साहू ने दोषसिद्ध पाये जाने पर पृथक-पृथक धारा में 4-4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर क्रमश: 1-1 वर्ष का कारावास पृथक-पृथक भुगताये जाने का आदेश दिया गया है।


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