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लूला के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर ब्राजील की अदालत ने लगाई रोक

 ब्राजील की अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के अक्टूबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने पर रोक लगा दी है

लूला के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर ब्राजील की अदालत ने लगाई रोक
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ब्रासीलिया। ब्राजील की अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के अक्टूबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने पर रोक लगा दी है। समाचार एजेंसी एफे के मुताबिक, सुप्रीम इलेक्टोरल कोर्ट के न्यायाधीशों ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। आगामी चुनाव में लूला प्रमुख दावेदारों में से एक थे।

लूला अप्रैल से भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में है, उनका दावा है कि यह सब झूठ है।

उनकी वर्कर्स पार्टी (पुर्तगाली में पीटी) ने इस फैसले को मनमाना और राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि यह अदालत के इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा।

मामले की जांच करने वाले न्यायाधीश लुइस रॉबटरे बैरोसो ने 'क्लीन शीट्स एक्ट' नामक कानून के आधार पर लूला की उम्मीदवारी के खिलाफ आपत्तियों को स्वीकार कर लिया।

कानून के मुताबिक, अपराध में दोषी ठहराए गए किसी भी शख्स को जिसकी दूसरी सुनवाई में सजा पक्की हो, उसके चुनाव लड़ने पर रोक है। इस कानून को 2010 में लूला के सत्ता में रहने के दौरान ही पारित किया गया था।

कानूनी बाधा के बावजूद, इस महीने की शुरुआत में उनकी पार्टी ने उन्हें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया।

न्यायाधीश बैरोसो ने लूला के बचाव में दी गई दलीलों को खारिज कर दिया, जिनमें से अधिकांश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति की अपील पर आधारित थे, जिसने सरकार से लूला को चुनाव लड़ने देने का आग्रह किया था।


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