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गुरुग्राम के नाइटक्लब में बाउंसरों ने 4 महिलाओं समेत 6 को पीटा

गुरुग्राम के उद्योग विहार फेज-2 के कासा डांजा क्लब में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात को कथित तौर पर 8-10 बाउंसरों और दो प्रबंधकों द्वारा पीटे जाने के बाद एक प्रसिद्ध आईटी कंपनी के प्रबंधक, उनकी दोस्त और चार महिलाओं को चोटें आईं

गुरुग्राम के नाइटक्लब में बाउंसरों ने 4 महिलाओं समेत 6 को पीटा
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गुरुग्राम। गुरुग्राम के उद्योग विहार फेज-2 के कासा डांजा क्लब में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात को कथित तौर पर 8-10 बाउंसरों और दो प्रबंधकों द्वारा पीटे जाने के बाद एक प्रसिद्ध आईटी कंपनी के प्रबंधक, उनकी दोस्त और चार महिलाओं को चोटें आईं। शिकायतकर्ता के अनुसार, उन पर लाठियों से हमला किया गया और बेरहमी से पीटा गया जब उसकी एक महिला मित्र ने कथित तौर पर एक बाउंसर पर आपत्ति करने की कोशिश की, जिसने उसे अनुचित तरीके से छुआ था और उसके साथ छेड़छाड़ की थी।

घटना का वीडियो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से सामने आया, जिसमें कई बाउंसरों को पीड़ितों को सड़क पर पीटते देखा जा सकता है।

गुरुग्राम के सेक्टर-28 निवासी शिकायतकर्ता मयंक चौधरी ने अपनी पुलिस शिकायत में कहा है कि वह अपनी तीन महिला मित्रों के साथ उद्योग विहार फेज-2 में 7-8 अगस्त की सुबह करीब 2 बजे कासा डांजा क्लब गया था।

मयंक ने पुलिस को बताया, "वहां मैं क्लब के बाहर अपने दूसरे दोस्त पुष्पक और उसकी बहन से मिला। प्रवेश के दौरान बाउंसरों में से एक ने मेरी महिला मित्र को अनुचित तरीके से छुआ और जब उसने विरोध किया, तो कुछ अन्य बाउंसर मौके पर आए और अपने प्रबंधकों लोकेश और संतोष को बुलाया। मेरे दोस्त ने शिकायत की दोनों मैनेजर को छेड़छाड़ के बारे में बताया। फिर प्रबंधकों ने बाउंसरों को हमें पीटने और हम सभी को क्लब से बाहर निकालने का आदेश दिया।"

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया, "इसके बाद, काले कपड़ों में लगभग 8-10 बाउंसर और दोनों मैनेजर एक साथ जुड़ गए और मुझे और मेरे दोस्तों को लाठियों से पीटा और हमें कई थप्पड़ मारे। उन्होंने हमें क्लब के सामने और सड़क पर जमीन पर धकेल दिया। उन्होंने पुष्पक की आई-वॉच और मेरी जेब से 10,000-12,000 रुपये भी निकाल लिये।"

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया, "ट्रैफिक जाम के कारण, उन्होंने हमें सड़क पर छोड़ दिया और दोनों प्रबंधकों ने हमें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और क्लब लौट आए।"

मयंक ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी है।

उद्योग विहार पुलिस स्टेशन ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 323, 354ए, 379ए और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

उद्योग विहार पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) अनिल कुमार ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "हमने इस संबंध में एक मामला दर्ज किया है। हम घटना के बारे में तथ्यों की भी पुष्टि कर रहे हैं। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।"

हालांकि, क्लब के एक प्रतिनिधि ने युवक द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया।


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