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बॉम्बे हाईकोर्ट ने वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को अंतरिम जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को अंतरिम जमानत दे दी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को अंतरिम जमानत दी
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मुंबई, 20 जनवरी: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को अंतरिम जमानत दे दी। धूत को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और पृथ्वीराज के. चव्हाण की खंडपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए आदेश पर रोक लगाने की सीबीआई की याचिका को भी खारिज कर दिया।

26 दिसंबर, 2022 को गिरफ्तार किए गए धूत को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचकले पर जमानत दे दी।

अपनी जमानत याचिका में, धूत के वकीलों ने सीबीआई की गिरफ्तारी को 'अवैध, मनमाना', उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना और सीआरपीसी की धारा 41 (ए) (एक आरोपी को जांच में शामिल होने और केवल आवश्यक होने पर ही गिरफ्तार करने के लिए नोटिस जारी करना अनिवार्य करता है) का घोर उल्लंघन करार दिया।

इसी मामले में अन्य सह-आरोपी, आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके व्यवसायी पति दीपक कोचर को 9 जनवरी को जमानत दे दी गई थी।


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