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बॉम्बे हाईकोर्ट ने पत्रकार राणा अय्यूब को दी अग्रिम जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को पत्रकार राणा अय्यूब को गाजियाबाद पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दायर एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पत्रकार राणा अय्यूब को दी अग्रिम जमानत
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मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को पत्रकार राणा अय्यूब को गाजियाबाद पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दायर एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें चार सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत दी है।

पत्रकार अय्यूब के खिलाफ पुलिस ने दावा किया था कि उन्होंने एक ट्वीट को सांप्रदायिक अशांति पैदा करने के लिए पोस्ट किया गया था।

पत्रकार राणा के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर के अनुसार उन्होंने हालही में एक बुजुर्ग मुसलमान की पिटाई के संबंध में वीडियो ट्वीट किया था।

न्यायमूर्ति पीडी नाइक ने जमानत देते हुए चार सप्ताह का समय दिया ताकि वह उपयुक्त अदालत का दरवाजा खटखटा सके।


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